फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर जमीन की बिक्री, तहसीलदार ने की शिकायत, पति बीरबल, पत्नी सावित्री और उसका बेटा पोषण गिरफ्तार

Sale of land by making fake loan book, Tehsildar complained, husband Birbal, wife Savitri and her son Poshan arrested

फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर जमीन की बिक्री, तहसीलदार ने की शिकायत, पति बीरबल, पत्नी सावित्री और उसका बेटा पोषण गिरफ्तार

धमतरी : धमतरी जिला में फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर जमीन की बिक्री का मामला सामला सामने आया है. इस मामले की तहसीलदार की शिकायत पर पति-पत्नी और उसके बेटे को धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक़ तहसीलदार मनोज भारद्वाज ने मगरलोड थाने में उपस्थित होकर कलेक्टर कार्यालय धमतरी के संशोधित ज्ञापन क्रमांक 8737/वा/अपर कले./2024 धमतरी 25 अक्टूबर 2024 को लाकर पेश किया कि सुकलाल उर्फ शोभित पिता मुकुंदी साहू के द्वारा ग्राम पाहंदा प.ह.नं. 27 रा.नि.मं. मोहंदी तहसील मगरलोड जिला धमतरी स्थित भूमि खसरा नंबर 8,9 रकबा कमशः 0.35,0.12 हे कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 0.47 हे. सुकलाल पिता मकुंदी रावत निवासी सोनेवारा की भूमि को छल कपट प्रतिरुपण कर अपराधिक षडयंत्र करते हैं.   अवैध तरीके से प्रतिफल प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख 17 दिसंबर 2022 को चंद्रहास पिता रोशन सिन्हा निवासी देवरी के पक्ष में निष्पादित किया.
उसके खिलाफ धोखाधड़ी करने, भूमि विक्रय करने के बारे में प्राथमिकी दर्ज करने प्रतिवेदन पेश किया. जिस पर थाना मगरलोड द्वारा अपराध धारा 318(4) बीएनएस.का घटित होना पाये जाने से जुर्म कायम कर मामला जांच में लिया गया.   इस मामले की जांच के दौरान थाना मगरलोड द्वारा तहसीलदार मगरलोड से जांच प्रतिवेदन कलेक्टर के नोटशीट आरोपी द्वारा नाम परिवर्तन कराने चलाये गये राजस्व प्रकरण क्र. 202102131000005/अ-6 अ/वर्ष 2020-21 का मुआयना पर पाया कि आरोपी शोभित साहू के द्वारा सुकलाल पिता मकुंदी के नाम की ऋण पुस्तिका भूमि खसरा नंबर 8 एवं 9 रकबा कुल 0.47 हे० को अपना नही होना जानते हुए  भी लाभ पाने के उद्देश्य से तहसीलदार मगरलोड न्यायालय में अपना नाम शोभित उर्फ सुकलाल पिता मुकुंदी दर्ज कराने आवेदन किया गया और तत्कालीन तहसीलदार मगरलोड के द्वारा शोभित साहू से सांठगांठ कर प्रक्रिया का लोप करते हुए आरोपी के पक्ष में शोभित उर्फ सुकलाल पिता मुंकुदी दर्ज कराने आदेश पारित कर ऋण पुस्तिका से वास्तविक भूमि स्वामी का नाम विलोपित कर मूल्यवान प्रतिमूर्ति ऋण पुस्तिका का कूटरचना किया गया और आरोपी शोभित साहू के द्वारा यह जानते हुए की वह दस्तावेज कूटरचित है. उसका वास्तविक दस्तावेज के रुप में उपयोग कर पीडित चंद्रहास सिन्हा को 19,00,000/- रुपये में बिक्री किया है.
अपराध धारा 319(2),338,336 (3), 340 (2), 343 एवं 61 (ख) बीएनएस का घटित करना पाया जाने से मामले मे उपरोक्त धारा जोडी गई. पूर्व में आरोपी शोभित साहू को 23.03.25 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया और आरोपी बीरबल साहू,सावित्री साहू और पोषण साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ ब्यान पर जमीन खसरा नंबर 8,9 को अपने हक का नहीं जानते हुए भी फायदा पाने के मकसद से नाम सुधार कराने की योजना बनाकर तहसील कार्यालय मगरलोड में आवेदन कर नाम सुकलाल उर्फ शोभित पिता मुकुंदी सुधार करवाकर धोखाधड़ी कर लाभ पाने के नियत से पीड़ित चंद्रहास को 1900000/- रुपये में बिक्री कर अपराध घटित करना कबूल किया और बीरबल साहू के द्वारा जमीन खरीदी का कुल 1545000/- रुपये में से 1000000/- रुपये का अमलेश्वर दुर्ग में जमीन खरीदना व 545000/- रूपये का कर्ज पटाना बताकर अपना व अपनी पत्नी सावित्री का पंजाब नेशनल बैंक का पासबुक और आरोपिया सावित्री के द्वारा अपने नाम की अमलेश्वर दुर्ग स्थित जमीन का रजिस्ट्री पत्रक और ऋण पुस्तिका तथा पोषण साहू के द्वारा जमीन बिकी का 5000/- रूपये पेश किया. जिसे गवाहो के सामने जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया. आरोपीगणो के खिलाफ अपराध घटित करने के पुख्ता सबूत पाये जाने से आरोपीगणो को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया.
नाम आरोपी
(01)- बीरबल साहू पिता शोभित राम साहू उम्र 49 साल साकिन राजपुर थाना मगरलोड जिला धमतरी छ.ग. हाल पता साहू पारा भाठागाँव थाना पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.)
(02) सावित्री साहू पति बीरबल साहू उम्र 43 साल साकिन राजपुर थाना मगरलोड जिला धमतरी हाल भाठागांव साहू पारा थाना पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.)
(03) पोषण साहू पिता शोभित राम साहू उम्र 39 साल साकिन राजपुर थाना मगरलोड जिला धमतरी (छ.ग.)
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