अदालत में गवाही देने पर जान से मारने की धमकी देने वाला फरार तीसरा आरोपी मनीष सिंह गिरफ्तार, क्रेटा कार भी जप्त

The absconding third accused Manish Singh, who had threatened to kill him for giving testimony in the court, has been arrested, Creta car has also been seized

अदालत में गवाही देने पर जान से मारने की धमकी देने वाला फरार तीसरा आरोपी मनीष सिंह गिरफ्तार, क्रेटा कार भी जप्त

रायपुर : रायपुर के थाना तेलीबांधा क्षेत्र में न्यायालय में गवाही देने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी देने वाले फरार आरोपी मनीष सिंह को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और क्रेटा वाहन (CG04 PE 3540) को भी जब्त किया गया है। इस प्रकरण में पूर्व में आरोपी मनोहर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी थी
मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी कमलेश बुलवानी ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह तेलीबांधा रायपुर में रहता है और पंडरी कपड़ा मार्केट में काम करता है। प्रार्थी तथा उसका साथी खुशाल तोलानी थाना राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 403/2024 धारा 296, 351(3), 115(2),109,140(3), 3(5), 103 बी.एन.एस. के मामले में गवाह है. इस मामले में प्रार्थी के दोस्त यश शर्मा को आरोपी तुषार पाहुजा, चिराग पंजवानी, तुषार पंजवानी और यश खेमानी निवासी रायपुर के द्वारा अपहरण कर मारपीट किया गया था. जिसके कारण प्रार्थी के दोस्त की मौत हो गई थी. मामले में प्रार्थी को 20 मई 2025 को न्यायालय रायपुर में गवाही देने के लिए नोटिस मिला. 18 मई 2025 के दोपहर 2 से 3 बजे प्रार्थी के मोबाइल फोन पर कॉल आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम मनोहर सिंह बताया साथ ही उद्योग भवन के पास मिलने के लिये बुलाया. लेकिन प्रार्थी द्वारा मना करने पर उसके द्वारा प्रार्थी को उसके साथी खुशाल तोलानी के घर के पास आकर बात करो बोला. जिसके बाद प्रार्थी जब खुशाल तोलानी के घर के पास श्याम नगर प्रीत आटा चक्की पहुंचा. तभी प्रार्थी को फिर मनोहर सिंह द्वारा फोन कर सफेद रंग के क्रेटा चारपहिया वाहन के पास आने के लिये बोला. जब प्रार्थी वहां पहुंचा तो चारपहिया वाहन में बैठे दुसरे व्यक्ति जिसने अपना नाम मनीष सिंह बताते हुए प्रार्थी को अदालत में गवाही देने पर यश शर्मा जैसा हश्र करने की धमकी दिया. इस तरह मनोहर सिंह और मनीष सिंह द्वारा अपने साथी आरोपी तुषार पाहुजा को यश शर्मा की मौत के मामले में बचाने के लिए अदालत के सामने गवाही नही देने पर जान से मारने की धमकी दी गई. जिस पर आरोपियों के खिलाफ थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 303/25 धारा 232(1), 351(2), 111 बी.एन.एस. की जुर्म दर्ज किया गया.
घटना को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन अजय कुमार सिंह(भा.पु.से.), प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट और थाना प्रभारी तेलीबांधा को आरोपियों को जल्द से जल्द पतासाजी कर गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया गया.
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट और थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मामले में पहले ही आरोपी मनोहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था. लेकिन आरोपी मनीष सिंह घटना को अंजाम देने के बाद से लगातार फरार चल रहा था. 
टीम के सदस्यों द्वारा मामले में फरार आरोपी मनीष सिंह की लगातार पतासाजी करते हुए उसके छिपने के हर संभावित ठिकानों में रेड कार्यवाही की जा रही थी. इसी दौरान टीम के सदस्यों को मामले में आरोपी मनीष सिंह के रायपुर में मौजूदगी के बारे में अहम जानकारी मिली. जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी मनीष सिंह की पतासाजी कर पकड़ा गया. पूछताछ में आरोपी मनीष सिंह द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना कबूल किया गया.
जिस पर आरोपी मनीष सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाईल फोन और क्रेटा चारपहिया वाहन नम्बर CG04 PE 3540 को जप्त कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही किया गया है.
आरोपी मनीष सिंह थाना तेलीबांधा का गुण्डा बदमाश है जिसके खिलाफ थाना में जुआ एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने जैसे जुर्म दर्ज हैं.
गिरफ्तार आरोपी
मनीष सिंह पिता विजय सिंह उम्र 30 साल साकिन सगरागपुर जल्हागांव थाना रागरागपुर जिला मोतीहारी (बिहार) हाल पता पुराना आई टी आई स्कूल के पीछे श्याम नगर थाना तेलीबांधा रायपुर
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