अंधे कत्ल की गुत्‍थी सुलझी, पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दो नाबालिग समेत चार आरोपियों को ग‍िरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे

The mystery of the blind murder was solved, the police arrested four accused including two minors who committed the crime and sent them behind bars

अंधे कत्ल की गुत्‍थी सुलझी, पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दो नाबालिग समेत चार आरोपियों को ग‍िरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे

रायपुर : राजधानी से लगे तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम सिरवे में अंधे कत्ल की गुत्‍थी को पुल‍िस ने सुलझा लिया है. वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोप‍ितोंं को ग‍िरफ्तार क‍िया गया. ज‍िसमें दो नाबालिग क‍िशोर शाम‍िल है. मृतक की पहचान गोविंदा पाण्डेय उम्र 24 साल निवासी बसंतपुर नवागांव पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मारवाही के रुप में की गई. जो ग्राम घुलघुल स्थित कान्हा राईस मील का निर्माणाधीन गोदाम का चौकीदार था.
मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के ग्राम सिरवे स्थित कान्हा राइस मील के पीछे शुक्लाभाठा सिरवे खार में एक अज्ञात युवक की खून से सनी लाश मिलने से सनसनी फैल गई. खबर मिलने पर पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की.
जांच के दौरान मृतक की पहचान गोविंदा पाण्डेय उम्र 24 साल निवासी बसंतपुर नवागांव, पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मारवाही के रुप में हुई. जो हाल-फिलहाल ग्राम घुलघुल स्थित निर्माणाधीन गोदाम में चौकीदारी कर रहा था. मृतक के सिर और चेहरे पर गहरी चोट के निशान पाए गए, पास में ही खून से सना एक सीमेंट पोल का टुकड़ा भी बरामद हुआ. प्रथम दृष्टया मामला हत्या का मालूम हुआ.
सुरागों और सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ-साथ मुखबिरों की खबर के आधार पर पुलिस ने हत्या में शामिल चार आरोपियों को धर दबोचा. आरोपी हैं- चन्द्रकामता भारती उर्फ कामता भारती उम्र 25 साल, बिमलेश यादव उम्र उम्र 19 साल, और दो नाबालिग बालक.
पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि घटना वाले दिन वे चारों ग्राम तुलसी के गौठान में शराब पी रहे थे. जहां मृतक ने उन्हें गाली दी. इस पर गुस्से में आकर सभी ने मिलकर मृतक का पीछा किया. पकड़ने के बाद मारपीट की और फिर जबरन उसे दोपहिया वाहन से घटना स्थल तक ले जाकर सीमेंट पोल के टुकड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी. बाद में मृतक का मोबाइल भी फेंक दिया गया.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो दोपहिया वाहन बरामद कर धारा 103(1), 238(क), 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया है. गौरतलब है कि मुख्य आरोपी चन्द्रकामता भारती पहले भी लूट के मामले में जेल जा चुका है. इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सत्येन्द्र सिंह श्याम, निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, सउनि गेंदूराम नवरंग और अन्य पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही.
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