महिला को कुंडली दोष और मृत्यु भय दिखाकर 36 लाख से ज्यादा की ठगी, तंत्र-मंत्र से जान से मारने की धमकी, आरोपी कुलदीप महाराज गिरफ्तार
Woman duped of more than 36 lakhs by showing horoscope defects and fear of death, threatened to kill with black magic, accused Kuldeep Maharaj arrested
दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बड़ा ठगी और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है. जहां स्वयंभू ‘सिद्ध योगाचार्य’ और ‘पंडित’ ने एक महिला को कुंडली दोष और मृत्यु भय दिखाकर ₹36,66,000 की ठगी कर डाली. आरोपी ने न सिर्फ पैसे ऐंठे, बल्कि पीड़िता के फ्लैट को भी अपने नाम कराने की साजिश रची और तंत्र-मंत्र से जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा.
मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया पल्लवी जायसवाल पिता स्व विनोद कुमार जायसवाल उम्र 46 साल पता फ्लैट नम्बर 120 व्दितीय तल सीएचपीएल शिखर अपार्टमेंट जुनवानी भिलाई व्दारा वर्ष 2022 में कालीबाड़ी मंदिर नेहरु नगर के पुजारी श्री परिचय मिश्रा को अपनी जन्मकुंडली दिखाकर अपने स्वास्थ्य एवं रोजगार के बारे में चर्चा की थी.
तब पुजारी परिचय मिश्रा व्दारा कुंडली मे काफी दोष होना बताकर ग्रहों को शांत कराने के लिए पूजा करवाने बताकर अपने सिद्ध गुरुजी श्री कुलदीप महाराज को भिलाई आने पर मुलाकात कराने बताया था.
जनवरी 2023 में पुजारी परिचय मिश्रा व्दारा प्रार्थिया को पंडित श्री कुलदीप महाराज से मिलवाया जिनके व्दारा प्रार्थिया की कुंडली में ग्रहों की हालत ठीक नहीं होना जिससे जान का खतरा होना बताकर प्रार्थिया के फ्लैट का मुआयना किया और घर में भी बाधा होने की बात बताई साथ ही खुद को सिद्ध पंडित व योगाचार्य होना बताकर शीघ्र पूजन सामग्री की व्यवस्था एवं दक्षिणा देने को कहा. जिस पर आवेदिका ने 18 जनवरी 2023 को श्री कुलदीप जी महाराज के बताए बैंक खाता नंबर पर 17000 रुपए जमा कर दिया.
आवेदिका को पंडित श्री कुलदीप गुरु ने ग्रहों का व अनिष्ट होने का डर दिखाकर 18 जनवरी 2023 से 8 अप्रेल 2025 तक कुल 36,66,000 रुपए का भुगतान आवेदिका के द्वारा अपने बैंक क्रमशः आईडीबीआई बैंक के खाता नंबर 0049104000 564939 एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बैंक खाता नंबर 05090100009578 व एचडीएफसी बैंक के खाता नंबर 50100694060383 से कुलदीप गुरु के बताए मुताबिक बैंक ऑफ़ बड़ौदा के खाता नंबर 787601000022826 व कर्नाटक बैंक रोहतक के खाता क्रमांक 9992505005667101 में भुगतान कर दिया गया.
जिसके बाद पंडित कुलदीप गुरुजी आवेदिका के सीएचपीएल शिखर अपार्टमेंट जुनवानी स्थित मकान को भी खुद के नाम पर पंजीयन नहीं कराने पर तंत्र विद्या से जान से मारने की धमकी देकर आवेदिका को डराने की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 673/2025 धारा 318(4),308(2) बीएनएस कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया.
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी थाना सुपेला निरीक्षक विजय यादव, उनि मनीष वाजपेयी, सहायक उप निरीक्षक पूरन साहू, संतोष मिश्रा, आरक्षक दुर्गेश राजपूत, सूर्य प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह का विशेष योगदान रहा.
नाम आरोपी
कुलदीप उर्फ कालू पिता जगजीवन उम्र 35 साल पता ग्राम रीटोली थाना शिवजी जिला रोहतक हरियाणा
जप्त संपत्ति
एक कार ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स सिल्वर, एक वीवो कंपनी का मोबाइल, एक टेकनो केमन कंपनी का मोबाइल, एक्यूप्रेशर मशीन, बैनर पोस्टर, प्रचार पसार के विभिन्न दवाई जड़ी बूटी पूजन सामग्री
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