165 ग्रामीण महिलाओं से 49.50 लाख की धोखाधड़ी, स्व-रोजगार और बैंक लोन का झांसा, चिटफंड कंपनी के दो एजेंट श्याम और बलराम गिरफ्तार

165 rural women defrauded of ₹49.50 lakh under the pretext of self-employment and bank loans; two agents of a chit-fund company, Shyam and Balram, arrested.

165 ग्रामीण महिलाओं से 49.50 लाख की धोखाधड़ी, स्व-रोजगार और बैंक लोन का झांसा, चिटफंड कंपनी के दो एजेंट श्याम और बलराम गिरफ्तार

रायगढ़ : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में जिले में लंबित मामलों के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे "ऑपरेशन क्लीन हंट" के तहत धरमजयगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। करीब 49.50 लाख रुपये की चिटफंड धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे कंपनी के दो अधिकारी आरोपी - श्याम सिंह राजपूत एवं बलराम बंजारा उर्फ बल्लू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.
स्व-रोजगार और बैंक लोन के नाम पर 165 महिलाओं से ठगी
इस मामले में ग्राम चैनपुर निवासी बाल कुमारी राठिया ने 5 दिसंबर 2024 को थाना धरमजयगढ़ में शिकायत दर्ज कराई कि फ्लोरा मैक्स कंपनी के संचालकों ने महिलाओं को स्व-रोजगार एवं अधिक मुनाफे का झांसा देकर कारोबार से जोड़ने का लालच दिया. आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को समूह बनाकर बैंक से लोन दिलाया गया और उनके नाम पर दुकानें खुलवाई गईं. लेकिन कारोबार और आय पर कंपनी के संचालकों ने कब्जा कर लिया. महिलाओं को हर महिना ₹2,700 भुगतान का वादा भी पूरा नहीं किया गया. जिससे उन पर बैंक लोन का भारी बोझ आ गया.
जांच में सामने आया कि कंपनी के डायरेक्टर डायरेक्टर 1.अखिलेश सिंह पिता हरपाल सिंह 2. राजू सिंह पिता हरपाल सिंह और गुड़िया देवी राजपूत पति राजू सिंह और शाह डायरेक्टर बलराम बंजारा श्याम सिंह राजपूत और सहयोगियों ने धरमजयगढ़ क्षेत्र के चैनपुर, सिथरा, जबगा और जमाबीरा गांव की 165 महिलाओं से करीब ₹49.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी.
शिकायत पर थाना धरमजयगढ़ में अपराध क्रमांक 283/2024 धारा 318(2), 318(4), 336, 3(5) बीएनएस और छत्तीसगढ़ निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम एवं ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 की संबंधित धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर जांच शुरु की गई.
फ्लोरा मैक्स कंपनी के ठगी का तरीका
आरोपियों के द्वारा धरमजयगढ़ के नीचेपारा में ब्रांच खोलकर स्व-रोजगार योजना अंतर्गत अत्याधिक लाभ अर्जित करने के लिए विभिन्न व्यवसाय में संलग्न करने के लिए प्रेरित किया गया. जिसमें डायरेक्टर अखिलेश सिंह के द्वारा अपनी कम्पनी में निवेश करने के लिए विभिन्न व्यवसाय में संलग्न करने का प्रस्ताव रखा गया और प्रति महिलाओं से 30,000/- (तीस हजार रूपये) जमा करने का कहा गया.
अखिलेश सिंह द्वारा 10,10 महिलाओं का समूह बनाकर करीब 165 महिलाओं को जोड़ा गया और कारोबार के लिए विभिन्न बैंकों से प्रत्ति महिलाओं को 30,000/- (तीस हजार रूपये) का लोन दिलाया गया. साथ ही महिला समूहों को व्यवसाय के संचालन के लिए कई स्थानों पर दुकानें संचालित करवाई गयी. धरमजयगढ में दुकान खुलवाकर दुकान से रोजाना खरीदी-बिक्री किया जाता रहा और संचालित दुकान से जो आय हुआ उसे अखिलेश सिंह द्वारा अपने पास रख लिया गया.
हर महिला को हर महिना रूपये 2700/- (दो हजार सात सौ रूपये) देने का झांसा दिया गया था. लेकिन अखिलेश सिंह द्वारा उक्त राशि अर्जित कर लेने के बाद भी कोई रकम का भुगतान नहीं किया जा रहा है. और बैंक से अर्जित ऋण के किश्तों का भुगतान करने का अतिरिक्त दायित्व हो गया है.
पूर्व में मंजू चौहान सहित अन्य आरोपियों पर हो चुकी है कार्रवाई
इस मामले में शिकायत दर्ज होते ही धरमजयगढ़ पुलिस ने कंपनी से जुड़ी मंजू चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उसके कब्जे से स्कूटी, महिलाओं की जमा राशि की रसीदें, रजिस्टर, बैंक लोन संबंधी दस्तावेज और कंपनी की प्रचार सामग्री जब्त की गई थी. जांच के दौरान अन्य आरोपी - अखिलेश सिंह राजू सिंह और गुड़िया देवी के जिला कोरबा के धोखाधड़ी मामले में जिला कोरबा में जेल में निरोध होने की जानकारी पर आरोपियों की औपचारिक गिरफ्तारी कर गिरफ्तार और प्रयोग सहित फरार आरोपी श्याम सिंह राजपूत और बलराम बंजारा और बबलू के खिलाफ भी पुख्ता सबूत मिलने पर अभियोग पत्र अदालत में पेश किया जा चुका है.
ऑपरेशन क्लीन हंट में दो फरार आरोपी गिरफ्तार
लंबे समय से फरार आरोपियों की तलाश में धरमजयगढ़ पुलिस लगातार पतासाजी कर रही थी. अभियान "ऑपरेशन क्लीन हंट" के दौरान मुखबिर से मिली खबर पर पुलिस टीम ने श्याम सिंह राजपूत को उसके निवास हथनेवरा (जिला जांजगीर-चांपा) तथा बलराम बंजारा उर्फ बल्लू को खरसिया क्षेत्र से हिरासत में लिया. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने अपराध में संलिप्तता स्वीकार की.
आरोपी
1. श्याम सिंह राजपूत पिता स्व सीताराम सिंह राजपूत, उम्र 50 साल निवासी हथनेवरा (पानी टंकी के पास), थाना चांपा, जिला जांजगीर-चांपा
2. बलराम बंजारा उर्फ बल्लू, पिता कार्तिक राम बंजारा उम्र 36 साल निवासी तिलडेगा (जोराडोल), थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर
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