नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों बालिकाओं को सकुशल किया बरामद

Two accused arrested for abducting a minor girl under the pretext of marriage and committing rape; police have recovered both girls safely.

नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों बालिकाओं को सकुशल किया बरामद

पहला मामला
बालोद : छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है. अर्जुन्दा थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी चन्द्रजीत यादव को तेलंगाना के जाहिराबाद से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पीड़िता को भी बरामद कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक थाना अर्जुन्दा में अपराध क्रमांक 174/2026 के तहत 6 अक्टूबर 2026 को पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने संदेही चन्द्रजीत यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत जुर्म दर्ज कर जांच शुरु की थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की पतासाजी शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी तेलंगाना के जाहिराबाद में मौजूद है. इसके बाद अर्जुन्दा थाना से पुलिस टीम फौरन तेलंगाना के लिए रवाना की गई. पुलिस टीम ने जाहिराबाद पहुंचकर कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद किया.
इसके बाद पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(F), 64(2)(M) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी गईं. मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने आगे की कार्रवाई जारी रखी.
पुलिस ने आरोपी चन्द्रजीत यादव पिता भुजबल यादव, उम्र 31 साल निवासी परसतराई की तलाश कर उसे जाहिराबाद से पकड़ लिया. आरोपी को 30 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
आरोपी
चन्द्रजीत यादव पिता भुजबल यादव, उम्र 31 साल निवासी परसतराई
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दुसरा मामला
बालोद : बालोद जिला के  गुण्डरदेही में एक नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर अपने बहकावे में लेकर भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी संजय जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 29 अक्टूबर 2026 को थाना गुण्डरदेही में अपनी नाबालिग बेटी के बारे में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी संजय जायसवाल द्वारा नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर अपने बहकावे में लिया गया और उसे अपने साथ ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया गया. इस शिकायत पर थाना गुण्डरदेही में अपराध क्रमांक 372/2026, धारा 137(2), 87, 64(2) बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर जांच में लिया गया.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना गुण्डरदेही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय जायसवाल पिता भागीरथी जायसवाल उम्र 20 साल निवासी ग्राम कोड़वा, थाना भाटापारा ग्रामीण जिला बलौदाबाजार को 30 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपी को अदालत के सामने पेश किया गया. उक्त कार्रवाई में थाना गुण्डरदेही पुलिस की सराहनीय भूमिका रही.
आरोपी
संजय जायसवाल पिता भागीरथी जायसवाल उम्र 20 साल निवासी ग्राम कोड़वा, थाना भाटापारा ग्रामीण जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़
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