स्टेडियम में स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंटबाजी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन, 10,300 रुपये का लगाया जुर्माना, वाहन भी जब्त

Dangerous stunts performed in a Scorpio inside a stadium; police take action after a video goes viral, imposing a fine of ₹10,300 and seizing the vehicle.

स्टेडियम में स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंटबाजी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन, 10,300 रुपये का लगाया जुर्माना, वाहन भी जब्त

जशपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह जिला जशपुर में सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंटबाजी करना एक युवक को महंगा पड़ गया. शहर के रणजीता स्टेडियम में स्कॉर्पियो वाहन से स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यातायात पुलिस ने वाहन को जब्त करते हुए चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की कई धाराओं के तहत कुल 10,300 रुपये का समन शुल्क लगाया है. इसके साथ ही चालक को भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है.
रील बनाने के लिए स्टेडियम में कर रहे थे स्टंट
मिली जानकारी के मुताबिक शहर के रणजीता स्टेडियम में दो युवक स्कॉर्पियो वाहन से खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी कर रहे थे. बताया जा रहा है कि युवक सोशल मीडिया पर रील बनाने के मकसद से वाहन को तेज गति में चलाकर स्टंट कर रहे थे. इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया. जो बाद में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद यातायात पुलिस ने जांच शुरू की.
18 वर्षीय युवक की निकली स्कॉर्पियो
जांच के दौरान पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन नम्बर CG 11 C 5352 की पहचान की. यह वाहन शहर के विष्णुबगान निवासी 18 साल के अरमान मनिहार का बताया गया है. वाहन की पहचान होने के बाद यातायात पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया. पुलिस ने वाहन चालक के दस्तावेजों की जांच की. जिसमें कई तरह के उल्लंघन सामने आए. इसके बाद पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए 10,300 रुपये का समन शुल्क लगाया.
पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई की है.
- धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5,000 रुपये
- धारा 196 के तहत वाहन का बीमा नहीं होने पर 4,000 रुपये
- धारा 56/192 के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं होने पर 1,000 रुपये
- धारा 119/177 के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 300 रुपये
इस तरह कुल 10,300 रुपये का समन शुल्क लगाया गया है-  पुलिस ने चालक को समझाइश देते हुए दोबारा इस तरह की स्टंटबाजी नहीं करने की चेतावनी दी.
पुलिस विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2026 में सितंबर महीने तक जिले में कुल 362 सड़क हादसे दर्ज किये गए. इन हादसों में 263 लोगों की जान जा चुकी है. ज्यादातर सड़क हादसों के पीछे तेज रफ्तार, अनियंत्रित वाहन संचालन, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना तथा यातायात नियमों की अनदेखी असल वजह हैं.
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