पत्नी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा पति बर्खास्त, अवकाश लेकर अर्धांगिनी के साथ नामांकन और अन्य कार्य में शामिल शिक्षक सस्पेंड
Husband campaigning for wife dismissed, teacher involved in nomination and other work after taking leave with his wife suspended
पत्नी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा पति बर्खास्त
बलौदाबाजार : पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करना पति को महंगा पड़ गया. पति को बर्खास्त कर दिया गया है. दरअसल चंद्रमौली गंधर्व बलौदाबाजार के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पत्नी डालेश्वरी गन्धर्व का चुनाव प्रचार कर रहे थे. अब उन्हें व्यवस्थापक पद से बर्खास्त कर दिया गया.आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन की वजह से ग्रामीण सेवा सहकरी समिति के व्यवस्थापक क़ो पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है. ग्रामीण सेवा सहकरी समिति मर्यादित लवन में व्यवस्थापक के पद पर पदस्थ चन्द्रमौली गन्धर्व के द्वारा नगर पंचायत लवन में अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी अपनी पत्नी डालेश्वरी गन्धर्व के चुनाव प्रचार में शामिल पाया गया था.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI
अवकाश लेकर अर्धांगिनी के साथ नामांकन और अन्य कार्य में शामिल शिक्षक सस्पेंड
सारंगढ़ : बिलाईगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल मड़कडी के सहायक शिक्षक हेमंत श्रीवास ने शासकीय कर्तव्य से अर्ध अवकाश लेकर अपने पत्नी के साथ नाम निर्देशन के लिए नामांकन फार्म जमा करने जाने और नगर पंचायत पवनी के वार्डवार सभी प्रत्याशियों का चयन सूची अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालने जैसे कार्य किए.
उन्हें निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने एवं स्वेच्छाचारितापूर्वक अनुशासनहीन कार्य करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया. निलंबन अवधि में हेमंत श्रीवास का मुख्यालय ब्लॉक कार्यालय बिलाईगढ़ निर्धारित किया गया है. और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI
व्याख्याता, प्रधान पाठक सहित तीन सस्पेंड
जांजगीर-चांपा : निकाय चुनाव के दौरान लापरवाही मामले में तीन शिक्षकों को कलेक्टर के निर्देश पर सस्पेंड किया गया है. जिसमें एक व्याख्याता, एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक शामिल हैं. तीनों की ड्यूटी मतदान अधिकारियों के रुप में लगाई गई थी. लेकिन इन तीनों ने मतदान के लिए आवश्यक सामग्री लेने के लिए निर्धारित समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई. जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हुआ.
कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने इस लापरवाही के की वजह से तीनों को निलंबित करने का आदेश दिया. निलंबित कर्मचारियों में, अमित सिंह चंदेल व्याख्याता हैं. शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मिस्दा में कार्यरत हैं. उनकी ड्यूटी मतदान दल (रिजर्व) पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई थी.
इसी तरह टुमन लाल साहू शिक्षक के पद पर स्व चंद्र किरण शर्मा कन्या पूर्व माध्यमिक शाला शिवरीनारायण में कार्यरत थे. उनको मतदान दल (रिजर्व) मतदान अधिकारी क्रमांक-1 के रुप में तैनात किया गया था. इसके अलावा आनंद राम गोंड प्रधान पाठक के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला नवापारा (अमोदा) में कार्यरत थे. उन्हें मतदान अधिकारी क्रमांक-1 के रुप में मतदान दल क्रमांक-10 में ड्यूटी दी गई थी.
निर्वाचन कार्य को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 10 फरवरी 2025 को सभी मतदान अधिकारियों को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पेंड्रीभांठा जांजगीर में प्रातः सात बजे मौजूद होने के निर्देश दिए गए थे. ताकि वे मतदान सामग्री ले सकें. निर्धारित समय के बावजूद तीनों कर्मचारी बिना कोई सूचना दिए निर्धारित समय के बाद भी साढ़े दस बजे तक वहां मौजूद नहीं हुए. इस लापरवाही की वजह से मतदान दल प्रभावित हुआ और चुनाव कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ.
इसके बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने तीनों कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश दिया. निलंबन की अवधि में तीनों का मुख्यालय बदल दिया गया है. व्याख्याता अमित सिंह चंदेल का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ में निर्धारित किया गया है. शिक्षक टुमन लाल साहू का मुख्यालय भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नवागढ़ में नियत किया गया है. इसी तरह प्रधान पाठक आनंद राम गोंड का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ में निर्धारित किया गया है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI
लापरवाही बरतने पर कर्मचारी निलंबित
सारंगढ़ बिलाईगढ़ : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सहायक ग्रेड 2, देवराज सिदार तहसील सारंगढ़ को निर्वाचन संबंधित कार्य हेतु ड्यूटी लगाई गई थी. निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने एवं स्वेच्छाचारितापूर्वक बिना अनुमति के ड्यूटी से प्रस्थान करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में देवराज सिदार का मुख्यालय जिला कार्यालय सारंगढ़ निर्धारित किया गया है. और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI



