मामला पॉक्सो का और पुलिस ने की मामूली कार्रवाई, रिश्वत मांगने का आरोप के बाद टीआई और सब इंस्पेक्टर लाइन अटैच, ऑडियो वायरल

The case was of POCSO and the police took minor action, TI and sub-inspector line attached after allegations of demanding bribe, audio went viral

मामला पॉक्सो का और पुलिस ने की मामूली कार्रवाई, रिश्वत मांगने का आरोप के बाद टीआई और सब इंस्पेक्टर लाइन अटैच, ऑडियो वायरल

भाटापारा : पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा ने शहर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ के गंभीर मामले में FIR दर्ज नहीं करने पर थाना प्रभारी परिवेश तिवारी और सहायक उप निरीक्षक सम्पत महापात्र को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया.
इस बारे में जारी आदेश के मुताबिक के मुताबिक बीते 8 अप्रैल 2025 को प्रार्थी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ हुए छेड़छाड़ के संदर्भ में थाना भाटापारा शहर में उपस्थित आकर दिवस अधिकारी सहायक उप निरीक्षक सम्पत महापात्र को शिकायत की गई. दिवस अधिकारी द्वारा थाना प्रभारी भाटापारा शहर, निरीक्षक परिवेश तिवारी को इस घटना के संदर्भ में अवगत कराया गया. लेकिन इस मामले में तत्काल प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं कर इस्तगासा क्रमांक 36/157 धारा 170/135, 125 BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत आरोपी के खिलाफ सिर्फ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई.
मिली जानकारी के मुताबिक सुहेला गांव का मेला देखने युवती गई थी. पीड़िता बताती है कि “हम सब मेला देख रहे थे. तभी एक लड़का आया. मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला-  ‘तुम्हारा नंबर मिलेगा क्या?’ मैंने कहा- ‘क्यों दूं?’ बस इसी बात पर गाली-गलौज शुरु कर दिया. मां-बहन की गालियां देने लगा. फिर मेरे गले पर हाथ रखा. बाल पकड़ लिया और मेरी आंख पर कड़ा से जोर से मारा. मैं बेहोश हो गई.
जिसके बाद पीड़िता की सहेलियों ने उसे उठाया. पास के अस्पताल ले गई. इलाज हुआ. इंजेक्शन लगे. लेकिन असली घाव तो तब शुरु हुआ जब वह इंसाफ के लिए थाने पहुंची. पीड़िता कहती है कि “मैं बार-बार बोलती रही कि उसने छेड़खानी की. गंदी बातें की. गाली दी. हाथ लगाया… लेकिन सर लोग लिख रहे थे. ‘नंबर मांगा, मना किया. इसलिए मारा. मैंने कहा कि छेड़खानी क्यों नहीं लिख रहे हो? लेकिन किसी ने नहीं सुना.” पुलिस ने कह दिया-  ‘जो हुआ, वही लिखा जाएगा.’ लड़की की बात को अनसुना कर इस मामले में IPC 296 और IPC 115(2) जैसी धाराएं जोड़ी गई.
“मैं खुद पीड़िता और परिजनों से मिला हूं. पहले FIR में छेड़छाड़ की धारा नहीं थी. लेकिन अब जोड़ दी गई है. मुझे मामला छेड़छाड़ का लगा. इसलिए धारा जोड़ी गई है. आरोपी किशोर है. उसे बाल सुधारगृह भेजा गया.” -हेमसागर सिदार, एएसपी बलौदाबाजार
पीड़िता बताती है कि मोबाइल पर दो नम्बर 7873575561, 7223855655 से फोन आया- “मैं भाटापारा से बोल रहा हूं, पुलिस वाला हूं. लड़के को पकड़ना है. तो ₹15,000 दो. खर्चा-पानी लगता है.” लड़के को पकड़ना है तो सुनो मेरी बात कुछ खर्चा पानी करवा दो. धारा 307 लगवा देता हूं. और अंदर करूँगा.
कुछ घंटे बाद फिर एक और कॉल आया- “बलौदाबाजार से बोल रहा हूं, पैसे दो. अभी के अभी पकड़ लेंगे.”
पीड़िता बताती है कि “मुझे लगा कि गलती मेरी नहीं है तो मैं क्यों दूं पैसे? लेकिन अब मुझे डर लग रहा है. तीन बार हॉस्पिटल गई हूं. बहुत खर्च हो गया है. बार-बार थाना बुलाते हैं. जैसे मैंने ही कोई जुर्म किया हो.”
पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर फोन पर ₹15,000 की मांग की। पीड़िता का कहना है कि उक्त व्यक्ति ने दावा किया कि “राशि मिलने पर ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.” पीड़िता का आरोप है कि यह कॉल भाटापारा और बलौदाबाजार क्षेत्र से किया गया था. जिसमें पुलिस कार्रवाई के बदले पैसे की मांग की गई.
सुहेला थाना प्रभारी नरेश दिवान ने कहा कि “जितना युवती ने बताया. FIR में वही लिखा है. कोई मैडम चिल्ला रही थी कि 354 क्यों नहीं लगा. लेकिन मैं उस समय सिमगा में था.”
आखिरकार इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल तक पहुंची तब उन्होंने हेमसागर सिदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) से मामले की जांच कराई. जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि थाना प्रभारी भाटापारा शहर, निरीक्षक परिवेश तिवारी एवं सहायक उप निरीक्षक, सम्पत महापात्र द्वारा नाबालिग बालिका से संबंधित गंभीर शिकायत पर त्वरित रूप से समुचित कार्यवाही न कर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही उदासीनता एवं व्यवसायिक अपरिपक्वता का परिचय दिया गया. उन्होंने दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की.
और फिर एसएसपी के निर्देश पर 11 अप्रैल को अपराध क्रमांक 248/2025 धारा 74 पोक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया गया. साथ ही थाना प्रभारी परिवेश तिवारी और सहायक उप निरीक्षक सम्पत महापात्र को लाइन अटैच कर दिया गया.
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