स्वामी आत्मानंद स्कूल के संविदा शिक्षक अमित शर्मा पर छात्रा के अपहरण का केस दर्ज, जिला शिक्षा अधिकारी ने सेवा से तत्काल किया बर्खास्त, आदेश जारी
Case of student abduction registered against Amit Sharma, a contractual teacher at Swami Atmanand School; District Education Officer issues order for his immediate dismissal from service.
पेण्ड्रा : छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (GPM) जिले में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (पेण्ड्रा) के एक संविदा शिक्षक पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है. छात्रा का अपहरण करने के आरोपी संविदा शिक्षक अमित शर्मा को जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त (अलग) कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर के अनुमोदन के बाद की गई है.
15 जुलाई की घटना, 17 जुलाई को दर्ज हुई थी FIR
मिली जानकारी के मुताबिक पेण्ड्रा स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की एक छात्रा को अगवा/अपहृत करने के मामले में शिक्षक अमित शर्मा के खिलाफ पेण्ड्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 17 जुलाई 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 137(2) के तहत अपराध क्रमांक 0231 दर्ज कर जांच शुरू की.
आचरण नियमों के उल्लंघन पर गिरी गाज
घटना में संलिप्तता और FIR दर्ज होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक संविदा पर नियुक्त कर्मचारी ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965’ से शासित होते हैं.
शिक्षक अमित शर्मा का यह कृत्य न सिर्फ शिक्षकीय मर्यादा के खिलाफ है. बल्कि इससे विभाग की छवि भी धूमिल हुई है. प्रथम दृष्टया आचरण उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से नौकरी से अलग कर दिया है.
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