नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण और शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी उमेश गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा गया सलाखों के पीछे

Umesh, the accused who abducted a minor girl by luring her and sexually abused her, has been arrested and sent behind bars under the POCSO Act.

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण और शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी उमेश गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा गया सलाखों के पीछे

बिलासपुर/सीपत: सीपत पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई 2026 को थाना सीपत में एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने मामला जांच में लिया.
सीपत पुलिस को मुखबिर के जरिए खबर मिली कि अपहृत लड़की और संदेही आरोपी ग्राम लीमभाठा (थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा) में मौजूद हैं. खबर मिलते ही सीपत थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और लीमभाठा रवाना हुई. पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर अपहृता को बरामद कर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया.
पुलिस पूछताछ और जांच में यह सामने आया कि आरोपी उमेश अनंत उम्र 19 साल ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाया और उसका शारीरिक शोषण किया. इसके बाद मामले में बीएनएस (BNS) की धारा 87, 65(1) और पोक्सो एक्ट की धारा 4(2), 6 जोड़ी गई. पुलिस ने आरोपी उमेश अनंत पिता राम कुमार अनंत निवासी ग्राम लीमभाठा, बलौदा को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
आरोपी 
उमेश अनंत राम कुमार अनंत उम्र 19 साल ग्राम लीमभाठा, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
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