सरकारी जमीन में बना लिया था मकान और डेयरी फार्म, कलेक्टर ने लिया सख्त एक्शन, सरपंच उषा यादव और उप सरपंच बलदाऊ यादव बर्खास्त
House and dairy farm were built on government land Collector took strict action Sarpanch Usha Yadav and Deputy Sarpanch Baldau Yadav dismissed
बिलासपुर : बिलासपुर जिले में बिल्हा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बसिया के सरपंच और उप सरपंच को बर्खास्त कर दिया गया है. दोनो पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान और डेयरी फार्म बना लेने का आरोप था. जांच के बाद शिकायत की पुष्टि होने पर बर्खास्तगी की यह कार्रवाई की गई है. अतिरिक्त कलेक्टर ने एसडीएम के प्रतिवेदन और संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है. बसिया में श्रीमती उषा यादव सरपंच और बलदाऊ यादव उप सरपंच हैं.
अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बसिया की सरपंच श्रीमती उषा यादव पति कृष्ण कुमार यादव और उप सरपंच बलदाऊ यादव के खिलाफ सरकारी घास जमीन में कब्जे की शिकायत की गई थी.
श्रीमती उषा यादव ने गोठान के नजदीक स्थित घास भूमि पर पक्का मकान बना रही थी. जबकि उप सरपंच बलदाऊ यादव ने जमीन के एक हिस्से में कब्जा कर डेयरी फार्म खोल लिया था. इसकी शिकायत हुई थी.
शिकायत की जांच कर अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर ने 8 अक्टूबर 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश किया था. जांच प्रतिवेदन से साफ है कि सरपंच पति कृष्ण कुमार यादव ने खसरा नम्बर 231/1 रकबा 8.260 हेक्टेयर घास मद की सरकारी जमीन के अंश भाग पर गोठान के पास पक्का मकान निर्माण किया जा रहा है. खसरा नम्बर 213/8 रकबा 0.607 हेक्टेयर सरकारी जमीन आबादी आवास के अंश भाग पर उप सरपंच द्वारा डेयरी फार्म बना कर अतिक्रमण कर लिया है. जांच के दौरान सरपंच ने सरकारी जमीन में कब्जा कर मकान निर्माण किये जाने की पुष्टि अपने जवाब में की है.
इसी तरह उप सरपंच ने भी आबादी आवास के अंश भाग पर डेयरी फार्म बनाया जाना कबूल किया है. इस तरह सरपंच और उप सरपंच निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हुए भी सरकारी जमीन में अतिक्रमित किये जाने से यह साफ है कि उक्त कार्य में सरपंच एवं उप सरपंच शामिल हैं.
इसलिए सरपंच और उप सरपंच को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36 एक के तहत पंचायत पदाधिकारी बने रहने का हक नहीं है. इसलिए बसिया की सरपंच श्रीमती उषा यादव और उप सरपंच बलदाऊ यादव को क्रमशः सरपंच और उप सरपंच के पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है.जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से कई सरपंच सकते में हैं. क्योंकि जिले के ज्यादातर सरपंचों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है.
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