धान खरीदी योजना में लापरवाही पर हल्का पटवारी सस्पेंड, इधर अवैध धान परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर प्रधान पाठक निलंबित
A local patwari has been suspended for negligence in the paddy procurement scheme, while the head teacher has been suspended for being involved in illegal paddy transportation.
धान खरीदी योजना में लापरवाही पर हल्का पटवारी सस्पेंड
रायगढ़ : राज्य शासन की प्राथमिकता वाली धान खरीदी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम कमरगा के हल्का पटवारी जितेन्द्र भगत को सस्पेंड कर दिया गया है. यह कार्रवाई कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर लैलूंगा एसडीएम द्वारा की गई है.
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी समितियों एवं उपार्जन केन्द्रों के जरिए पंजीकृत किसानों से की जा रही है। इस प्रक्रिया में सभी पटवारियों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को किसानों के धान उत्पादन का भौतिक सत्यापन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे.
22 दिसम्बर 2025 को ग्राम कमरगा के हल्का पटवारी जितेन्द्र भगत से धान सत्यापन संबंधी जानकारी मांगी गई. हालांकि उन्होंने सिर्फ तीन किसानों के पंचनामे पेश किए. जिनमें सिर्फ किसानों के नाम और हस्ताक्षर अंकित थे. आवश्यक विवरण और सत्यापन से संबंधित जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई. अतिरिक्त पूछताछ पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जांच में यह साफ हुआ कि पटवारी ने शासन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया और गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 03 के विपरीत है और कदाचार की श्रेणी में आता है. परिणामस्वरुप जितेन्द्र भगत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया.
निलंबन अवधि के दौरान उनके हल्के का प्रभार केशव प्रसाद पैकरा को सौंपा गया है. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें तहसील मुख्यालय लैलूंगा में संलग्न किया गया है और नियम 53 के अंतर्गत उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता भी प्रदान किया जाएगा.
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अवैध धान परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर प्रधान पाठक सस्पेंड
महासमुंद/बागबाहरा : अवैध धान परिवहन में संलिप्तता पाए जाने पर प्रधानपाठक ओमप्रकाश चन्द्राकर, शासकीय प्राथमिक शाला बसूलाडबरी, विकासखण्ड बागबाहरा के खिलाफ कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश में सस्पेंड की कारवाई की गई है.
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , बागबाहरा के प्रतिवेदन मुताबिक ओमप्रकाश चन्द्राकर, प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला बसूलाडबरी द्वारा वाहन 407 में धान भरकर ग्राम लिटियादादर से गांजर मार्ग पर अज्ञात घर के पीछे छिपाने और मंडी नियमों का उल्लंघन करते हुये जब्त अवैध धान को शाम 6 बजे कुछ ग्रामवासियों के जरिए सरकारी काम में बाधा डालते हुये बलपूर्वक ले जाने संबंधी शिकायत मिली.
इस बारे में ओमप्रकाश चन्द्राकर, प्रधानपाठक को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्पष्टीकरण जारी किया गया. जिसका जवाब परीक्षण के बाद संतोषप्रद नही पाया गया.
इस वजह से ओमप्रकाश चन्द्राकर, प्रधानपाठक को छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है और निलंबन अवधि मे इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा निर्धारित किया गया है.
जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन्हें निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
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