11 ग्राम पंचायतों के सरपंच और सभी पंचों को अनुविभागीय अधिकारी ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, इलाके में मचा हड़कंप

The Sub-Divisional Officer issued a notice to the Sarpanch and all the Panchs of 11 Gram Panchayats and asked for their reply, causing a stir in the area

11 ग्राम पंचायतों के सरपंच और सभी पंचों को अनुविभागीय अधिकारी ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, इलाके में मचा हड़कंप

महासमुंद : अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम अधिकारी महासमुंद हरिशंकर पैंकरा ने महासमुंद अनुविभाग अंतर्गत शामिल 11 ग्राम पंचायतों के सरपंच और समस्त पंचों को नोटिस जारी कर कहा है कि ग्राम पंचायत के सीमा क्षेत्र के नदी नाले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है. जिस पर तत्काल रोक लगाएं.
उन्होंने ग्राम पंचायत बरबसपुर, कनेकेरा, गढ़सिवनी, अछोला, लहंगर, पीढ़ी, अमलोर, चूहरी, सिरपुर, चिंगरौद और पासिद के सरपंच को नोटिस जारी कर कहा है कि यह संज्ञान में आ रहा है आपके ग्राम पंचायत अंतर्गत नदी/नाले में अवैध तरीके से रेत उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है.
छग पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा गौण खनिज नियम, 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अर्न्तगत स्थित शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा एवं संवर्धन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है. आपके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन दृढता पूर्वक नहीं किया जा रहा है. लापरवाही बरती जा रही है. जिससे की शासकीय राशि की हानि हो रही है. इसलिए अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाना सुनिश्चित करे वरना आपके खिलाफ छग पंचायत राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत धारा  39/40 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी. आदेश में 8 मई को सुबह 11 बजे अदालत में हाजिर होकर दस्तावेजमय सहित अपना पक्ष रखने कहा गया. नहीं तो एक पक्षीय कारवाई की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा लगातार ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा रही है.
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