शराब के नशे धुत होकर स्कूल पहुंचा सहायक शिक्षक, वीडियो वायरल होने के बाद DEO ने किया सस्पेंड, इधर रिश्वत मांगने वाला कांस्टेबल निलंबित
An assistant teacher arrived at school drunk, was suspended by the DEO after the video went viral, while a constable who demanded a bribe was also suspended.
शराब के नशे धुत होकर स्कूल पहुंचा सहायक शिक्षक, सस्पेंड
मुंगेली : मुंगेली जिले के शिक्षा विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. विकासखंड लोरमी अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम के शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का मामला उजागर हुआ है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग ने तत्काल संज्ञान लिया। प्रारंभिक जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है. यह घटना 5 जनवरी 2026 की बताई जा रही है.
बीईओ ने घटना की पुष्टि करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली एल.पी. डाहिरे को मौखिक रूप से अवगत कराया और संबंधित शिक्षक के खिलाफ त्वरित अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की. जांच में यह साफ पाया गया कि शिक्षक का यह आचरण शासकीय सेवा नियमों के पूरी तरह खिलाफ है. शराब के नशे में विद्यालय आना न सिर्फ विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण के लिए गंभीर खतरा है. बल्कि इससे शिक्षा विभाग की सार्वजनिक छवि भी प्रभावित हुई है.
पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) एवं (3) का उल्लंघन माना है. इसके तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09(क) के अंतर्गत सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है.
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रिश्वत मांगने वाला कांस्टेबल सस्पेंड
जांजगीर-चांपा : छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस अधीक्षक ने रिश्वतखोर कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है. थाना बिर्रा से संबंधित एक मामले में महिला अधिवक्ता से जमानत के बदले रिश्वत मांगने का आरोप साबित होने पर आरक्षक रंजीत कुमार अनंत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता महिला अधिवक्ता के मुताबिक 2 जनवरी 2026 को वह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा की अदालत में थाना बिर्रा अपराध क्रमांक 173/2025 के आरोपी हनुमान निषाद की जमानत के लिए पैरवी करने पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने अदालत परिसर में मौजूद आरक्षक रंजीत कुमार अनंत से अभियोग पत्र पेश होने की स्थिति के बारे में जानकारी ली.
महिला अधिवक्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरक्षक ने जमानत प्रक्रिया को लेकर पहले जमानतदार की जरुरत बताई। फिर यह कहकर भरोसा दिलाया कि बिना जमानतदार के भी वह “जुगाड़” से जमानत करवा देगा. इसके बाद जमानत और वाहन सुपुर्दनामा की प्रक्रिया पूरी हो गई
शिकायत के मुताबिक जमानत हो जाने के बाद चांपा कोर्ट परिसर के सामने आरक्षक रंजीत कुमार अनंत ने महिला अधिवक्ता से कहा कि उनका काम हो गया है और अब “नए साल का खर्चा-पानी” देना होगा। जब अधिवक्ता ने खर्चा-पानी देने का कारण पूछा तो आरक्षक ने कम से कम 3 हजार रुपये देने की मांग की. विरोध करने पर आरक्षक ने अभद्र व्यवहार करते हुए दबाव बनाया और फौरन एक हजार रुपये देने को कहा.
महिला अधिवक्ता ने बताया कि उनके पास नगद पैसे नहीं थे. जिस पर आरक्षक ने फोन-पे के जरिए रकम भेजने के लिए कहा और एक मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया. शाम का समय और अंधेरा होने के कारण घर जाने की मजबूरी में महिला अधिवक्ता ने बताए गए नंबर पर अपने फोन-पे खाते से एक हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए.
घटना से आहत महिला अधिवक्ता ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा से की. शिकायत मिलते ही एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक जांच कराई। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर आरोपी आरक्षक रंजीत कुमार अनंत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया.
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