रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी से अवैध वसूली और धमकी, पुलिस ने लड़की के दादा की गिरफ्तारी के बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

In a case involving the rape of a minor in Raipur, as well as illegal extortion and intimidation by the accused, the police have arrested two additional suspects and sent them to jail following the earlier arrest of the girl's grandfather.

रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी से अवैध वसूली और धमकी, पुलिस ने लड़की के दादा की गिरफ्तारी के बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायपुर : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. चौकी सिलयारी क्षेत्र में दर्ज नाबालिग लड़की से संबंधित दुष्कर्म मामले की जांच के दौरान नए तथ्य सामने आए हैं. मामले की जांच के दौरान दुष्कर्म की पुष्टि होने के साथ-साथ आरोपियों द्वारा अवैध वसूली और धमकी देने के तथ्य भी सामने आए थे. जिसके आधार पर पूर्व में पीड़िता के दादा चंद्रशेखर यदु, सीताराम मेडिकल स्टोर संचालक और टुकेन्द्र वर्मा को गिरफ्तार किया गया था. मामले की जांच में अवैध वसूली एवं ब्लैकमेलिंग के तथ्य सामने आने पर सबूतों के आधार पर लड़की के दादा और अन्य दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया था.
इस मामले की जांच के दौरान अन्य गंभीर तथ्य भी सामने आए, जिनमें ब्लैकमेलिंग कर अवैध वसूली करने की साजिश में 3 आरोपियों की संलिप्तता पाई गई, मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस द्वारा सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की गई. जांच में यह तथ्य सामने आया कि इन तीनों व्यक्तियों ने दुष्कर्म मामले के दोनों आरोपियों को लगातार ब्लैकमेल किया और मामले को सार्वजनिक न करने के एवज में मोटी रकम की मांग की गई.
जांच में यह भी पाया गया कि तीनों व्यक्ति आरोपियों के घर दो-दो बार गए थे. लगातार फोन कॉल कर रहे थे और लड़की के दादा के साथ भी लगातार संपर्क में थे. ब्लैकमेलिंग के जरिए उन्होंने आरोपी पक्ष से नगद और डिजिटल माध्यम से रकम भी ली थी.
जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपियान दुष्कर्म मामले के आरोपियों और उनके परिजनों को डराकर धन उगाही की प्लान बनाई थी. 28 मई 2026 को उस्मान सैफी अपने वाहन क्रेटा कार नम्बर CG10 AH 5024 से सूरज सिंह ठाकुर और एक अन्य के साथ आरोपियों के घर गए थे और उनके परिजनों को यह कहकर धमकाया कि अगर उनकी मांग के हिसाब से रकम नहीं दी गई तो वे मामले को सार्वजनिक कर देंगे और उन्हें जेल भिजवा देंगे. बातचीत के दौरान सौदेबाजी के बाद नगद और डिजिटल माध्यम से रकम ली गई.
पुलिस जांच में यह साबित होने पर कि  उस्मान सैफी, सूरज सिंह ठाकुर और एक अन्य द्वारा दुष्कर्म मामले के आरोपियों और उनके परिजनों को डराकर अवैध वसूली की कोशिश की गई. मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) सहित अन्य प्रासंगिक धाराएं जोड़ी गईं. पुख्ता साबुत मिलने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया. पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है.
गिरफ्तार आरोपी
सूरज सिंह ठाकुर पिता किरण सिंह ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सिलयारी धरसींवा जिला रायपुर
मोहम्मद उस्मान सैफी पिता रहमान सैफी उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सिलयारी धरसींवा जिला रायपुर
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