आपसी रंजिश से भड़का अपराध, बदमाशों ने जिला अध्यक्ष की कार में लगाई आग, जेल से दी गई सुपारी, पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार
A rivalry fueled crime; miscreants set the district president's car on fire, the contract was given from jail, and police arrested five accused.
बालोद : बालोद जिले में आपसी रंजिश और जान से मारने/नुकसान पहुंचाने के लिये सुपारी के लेन-देन से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है. जिसमें पत्रकार और हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र साहू की कार को आग के हवाले कर दिया गया. मामले में बालोद पुलिस ने 5 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं सुपारी देने वाले मुख्य आरोपी अश्वनी डडसेना व उसकी पत्नी, ग्राम अंगारी की सरपंच ममता डडसेना की भूमिका की जांच जारी है.
मिली जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर 2025 की रात करीब 9 बजे वार्ड क्रमांक 20, बुढ़ापारा निवासी देवेंद्र साहू की कार नम्बर CG24 W 7166 उनके घर की बाउंड्री के अंदर खड़ी थी. अज्ञात आरोपियों के द्वारा पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दी गई. घटना की रिपोर्ट पर बालोद थाने में अपराध क्रमांक 527/2025 धारा 326(जी), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया.
पुलिस जांच में सामने आया कि मारपीट के एक पुराने मामले में जेल में बंद फैजान की मुलाकात जेल में बंद अश्वनी डडसेना से हुई थी. वहीं से देवेंद्र साहू को “हड्डी टूटने तक मारने” और उसका वीडियो भेजने की सुपारी तय हुई. अश्वनी के लोगों द्वारा पैसे देने और जमीन उपलब्ध कराने का लालच भी दिया गया.
जेल से रिहा होने के बाद फैजान ने अपने साथियों- अनिकेत मेश्राम, सूरज रंगारी, दानेश्वर साहू को इस काम के लिये तैयार किया. अश्वनी के करीबी रिंकू उर्फ श्यामू यादव ने 7,000 रुपये एडवांस भी दिया. एक अन्य आरोपी अभिषेक चौरे ने पत्रकार देवेंद्र साहू का घर और दफ्तर दिखाया.
आरोपी, देवेंद्र साहू के घर पहुंचे और बातचीत कर उन्हें बाहर बुलाया. मगर सीसीटीवी कैमरा देखकर मारने की हिम्मत नहीं जुटा सके. जब यह बात फैजान को बताई गई तो उसने कहा मार नही सकते तो उसकी कार में आग लगा दो. आरोपियों ने मौके पर जाकर पेट्रोल डालकर कार में आग लगा दी और फैजान ने इस घटना की जानकारी अश्वनी को दी.
थाना बालोद और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया. बयान के आधार पर घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, कपड़े और मोबाइल फोन जब्त किया. सुपारी कांड में संगठित अपराध के तत्व पाये जाने पर पुलिस ने मामले में धारा 111 व 62(1) भी जोड़ी है.
गिरफ्तार सभी आरोपियों को 6 दिसंबर 2025 को पुलिस ने शहर में पैदल मार्च कराते हुए कोर्ट पेश किया. और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब अश्वनी डडसेना और उसकी पत्नी ममता डडसेना की संलिप्तता पर आगे जांच कर रही है.
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