धर्म परिवर्तन की कोशिश में 4 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ईसाईयत के पर्चे बांटते पकड़े गए रंगे हाथ

Police arrested 6 accused including 4 women for trying to convert people, caught red handed distributing pamphlets of Christianity

धर्म परिवर्तन की कोशिश में 4 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ईसाईयत के पर्चे बांटते पकड़े गए रंगे हाथ

जांजगीर-चांपा : जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण में धर्मांतरण के प्रयास को लेकर पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने स्थानीय दुकानों पर जाकर मसीही धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए पर्चियां बांटी थीं. इनमें दो पुरुष और चार महिलाएं शामिल थी. इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपी साहू समाज के हैं.
आरोप है कि ये लोग हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ भड़काऊ बातें करते हुए लोगों को मसीही धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे. स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था और उन्होंने शिवरीनारायण पुलिस को खबर दी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की. गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों ने अपनी जुर्म को कबूल किया और उनके कब्जे से बड़ी तादाद में ईसाई धर्म की पर्चियां भी बरामद हुई. सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार व्यवसायी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीते 21 दिसंबर को करीब 12.15 बजे महिलाओं और पुरुषों का समूह आया जिसमें उनके द्वारा पुस्तक दी गई जिसमें लिखा गया था -“उपहार जो सब कुछ बदल देता है.” इस पुस्तक को देते हुए समूह ने कहा -“यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का उपहार है. आप इस धर्म को अपनाएँ. हमारे प्रभु यशु मसीह बहुत शक्तिशाली हैं और दैवीय शक्ति से परिपूर्ण हैं.” पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में आगे ब्यौरा दर्ज है- “इस समूह ने कहा कि हिंदु धर्म के किसी भी देवी देवता में ईशु मसीह के जितनी शक्ति नहीं है. जो कुछ भी है प्रभु यशु मसीह है. हिंदू धर्म छोड़ो और ईसाई धर्म अपना लो. ये सभी लोग हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कह रहे थे.”
प्रार्थी व्यवसायी ने विरोध किया तो ये लोग जाने लगे और व्यापारी ने अन्य व्यवसायियों को जब घटनाक्रम बताया तो अन्य व्यापारियों ने भी वैसा ही घटनाक्रम होने की बात बताई और बताया कि ये लोग बुकलेट देकर धर्म अपनाने की जिद कर रहे थे.
सभी आरोपी थाना नवागढ़ के गांव गोधना के निवासी हैं. आरोपियों में गिरजा साहू, सुशीला साहू, पुनीबाई साहू, गायत्री साहू, कृष्णा साहू और संजय साहू शामिल हैं.
बीएनएस की धारा 299 किसी धर्म या उससे जुड़ी चीज़ों को अपमानित या ठेस पहुंचाने पर प्रभावी होती है. इसके तहत चाहे कोई भी धर्म हो उस धर्म के प्रतीकों या पवित्र वस्तुओं का अपमान करना. किसी धर्म के अनुयायियों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना. किसी धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों या परंपराओं का अपमान करना. किसी धर्म के प्रति विद्वेषपूर्ण या अपमानजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करना शामिल है. इस धारा के तहत दोषी को तीन साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं. यह ग़ैर ज़मानती धारा और संज्ञेय अपराध है.
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